बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को बकरीद पर आवासीय परिसरों में पशु वध की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को बकरीद पर आवासीय परिसरों में पशु वध की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की पीठ ने कहा कि हालांकि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए धर्मस्थल के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित आवासीय परिसर या सामुदायिक भवनों का वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसके बारे में बीएमसी का निर्देश लेना जरूरी होगा।
- चेयरमैन प्रतिनिधि ने कराई नगर पंचायत परतावल में स्थित कर्बला मैदान की साफ़ सफ़ाई
- केले की फसल नष्ट कर दिया जान से मारने की धमकी
- नवागत अधिशासी अधिकारी अवनीश यादव ने किया कार्यभार ग्रहण
- अवैध ढंग से पोखरी में खनन कर रही जेसीबी को पुलिस ने पकड़ा
- वार्षिक परीक्षा मेधावियों को मिला सम्मान खिले चेहरे
पीठ ने एनजीओ जीव मैत्री ट्रस्ट और विनियोग परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिबंध स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। कहा कि यदि निजी घरों में पशुओं को मारने की इजाजत दी गई तो, स्वच्छता बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए निजी घरों में पशुओं को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Source :- https://www.amarujala.com