
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020 व नौ जून 2020 के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि 69 हजार रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अभ्यर्थियों को जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जिले आवंटित किए जा चुके हैं। इस कारण अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिले व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जिलों को पद आवंटित करते हुए मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।