सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी मुख्य सब्जी मंडी
महाराजगंज : लॉकडाउन-4 सोमवार से शुरू हो गया। प्रदेश सरकार ने इसकी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लॉकडाउन-4 का कड़ाई से पालन कराने को लेकर मंगलवार की शाम डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। इसमें तय हुआ कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सभी के खुलने का अलग-अलग दिन निर्धारित होगा। एक दिन, एक साथ सभी बाजार नहीं खुलेंगे।
अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल के साथ भी बैठक कर बाजार व सामग्री वितरण की रणनीति बनाई जाएगी। डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन-4 में करीब सभी दुकानों को प्रतिबंधों, नियमों के तहत खोलने की अनुमति होगी। जो भी दुकानें खुलेंगी, सभी दुकानदारों को मास्क/फेस कवर लगाना जरूरी होगा। साथ ही ग्लब्स भी लगाना होगा। दुकानों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दुकान पर आने वालों का हाथ सैनेटाइज करना होगा। मास्क नहीं पहनने वालों को सामान नहीं दिया जाएगा।
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शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नहीं चलेंगे वाहन
डीएम ने बताया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन बंद रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र व नगर क्षेत्र में कंटेंनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंस में खोलने की अनुमति दी जाएगी। रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें केवल बेचने का कार्य किया जाएगा। वहां बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें फेस मास्क व ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी।
सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी मुख्य सब्जी मंडी
सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे तक होगा। फल, सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: आठ बजे से शाम छह बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जाएगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंस के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा सभी सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।