योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या बरतनी होगी सावधानी

यूपी सरकार ने सोमवार देर रात लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी

Uttar Pradesh Government promotes 11 officers of 1995-Batch to Principal Secretary

यूपी सरकार ने सोमवार देर रात लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। यूपी में बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन कराया जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। इसमें लॉकडाउन-4 में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों और इसमें दी जाने वाली सहूलियतों के संबंध में स्थिति साफ की गई है।

लॉकडाउन-चार में क्या रखनी होगी सावधानी : 
सार्वजिनक स्थल
– सर्वाजनिक स्थानों पर फेसकवर, मास्क लगाना अनिवार्य

– सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

– सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं

– शादी में अधिकतम 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति

– अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति

– सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा

– सार्वजनिक स्थनों पर शराब पीने पर प्रतिबंध

– शराब की दुकानों पर एक-दूसरे के बीच छह फिट की दूरी जरूरी, अधिकतम पांच लोग एकत्र हो सकेंगे

कार्यस्थल
– कार्य स्थल पर मास्क लगाना जरूरी, वहां पर्याप्त मात्रा में मास्क रखे जाएंगे

– कार्यस्थल के लिए परिवहन व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

– कार्य स्थल पर लंच में एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं

– प्रवेश-निकास द्वार के साथ कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी

– पूरे कार्यस्थल व प्रसाधन आदि के दरवाजे व हैंडल पर निरंतर सैनिटाइजेशन जरूरी

– 65 वर्ष और 10 वर्ष के आयु के बच्चों के घर से निकलने पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में निकलने की अनुमति

– सरकारी व निजी ऑफिसों के कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी

– सामूहिक बैठकें नहीं की जा सकेंगी

– ऑफिस व कार्यस्थल पर कोविड-19 के लिए अधिकृत हस्पिटल की सूची रखना जरूरी, लक्ष्ण मिलने पर तुरंत भर्ती कराया जाएगा

– कर्मियों को जरूरत के आधार पर आइसोलेट करने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाना होगा

– व्यक्तिगत व सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन की सुविधा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

– समुचित साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी

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