आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी कहीं से भी ऑनलाइन मतदान कर सकेंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी कहीं से भी ऑनलाइन मतदान कर सकेंगे। इस फैसले से लगभग 1.6 करोड़ प्रवासी भारतीय अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के कुछ देशों में ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था है तो कई जगह मतदान की तिथि से पहले और बाद में भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा है।
- अवैध तमंचा के साथ युवक गिरफ्तार , पुलिस ने भेजा जेल
- अधिकारियों ने संवेदनशील छठ घाट का निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश
- दंगा नियंत्रण अभियान में जुटी सात थानो की पुलिस
- दीपावली और छठ पर्व को लेकर आज सोनौली बार्डर पर पुलिसकर्मियों ने किया फ्लैग मार्च
- गैरुल निशा कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता
अब तक यह नियम था :
अनिवासी भारतीय अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए इलाके के किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय उस व्यक्ति के नाम और संबंध का उल्लेख करना होता है जो उसके स्थान पर मतदान करेगा। इस प्रक्रिया को प्रॉक्सी या छद्म वोटिंग कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप देश में मौजूद हैं तो मतदान केंद्र जाकर वोट दिया जा सकता है।
देश में लंबे समय से मांग :
देश में लंबे समय से ऑनलाइन मतदान की सुविधा की मांग की जा रही है। जो बुजुर्ग या दिव्यांग मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते उनके लिए यह काफी सुविधाजनक होगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपने गृहनगर से दूर किसी दूसरे राज्य में रह रहे हों, वे भी आसानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी ओर, ऑनलाइन मतदान को लेकर कई आशंकाएं भी जताई जाती रही हैं कि इससे फर्जी वोटिंग को बढ़ावा मिलेगा।
किस देश में क्या व्यवस्था
ब्रिटेन
-यहां नागरिकों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। वोट देने के लिए या तो खुद वहां मौजूद रहना जरूरी होता है या अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार या पहचान के व्यक्ति को अपना मताधिकार देने की सुविधा दी जाती है।
-एनआरआई वोटर के लिए पिछले 15 सालों में देश में मतदाता के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है।
-ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया जा सकता है।
-ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर पहले जानकारी देनी होती है। इसके बाद ही अन्य स्थान से मतदान दिया जा सकता है।
अमेरिका
-अमेरिका में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति कहीं से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
-अमेरिकी नागरिक मध्यावधि चुनाव के अलावा राष्ट्रपति, सीनेटर के चुनाव में कहीं से भी वोटिंग कर सकते हैं।
-किसी भी राज्य में रहते हुए नया पंजीकरण करवाकर वोट दिया जा सकता है। इसके लिए टैक्स अदा करना होता है।
-मतदान की तारीख से पहले और बाद में भी वोट दे सकते हैं हालांकि इसके लिए अनुमति लेनी होती है।
कनाडा
-मतदान के दिन यदि आप अपने गृह क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं तो दो तरीके से मतदान किया जा सकता है।
-पहला, चुनाव से चार दिन पहले मतदान कर सकते हैं।
-दूसरा, स्पेशल बैलेट के जरिए मतदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया का नागरिक मतदान वाले दिन ही जिस राज्य का निवासी है वहां से ऑनलाइन मतदान कर सकता है। जर्मनी में यदि आप मतदान के समय मौजूद नहीं हैं तो, समय के बाद भी मत दिया जा सकता है। इसके लिए वोटर कार्ड के साथ नगर निगम में आवेदन करना होता है
अनिवार्य मतदान :
-30 देशों में अनिवार्य मतदान का प्रावधान है
-दुनियाभर के 196 देशों में से बेल्जियम, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, पेरू, ग्रीस और बोलीविया में मतदान करना अनिवार्य है।
Source :- livehindustan.com