UIDAI ने बदले आधार में नाम-जन्मतिथि बदलने के नियम, जानें कितने कम कर दिए मौके

बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है।

बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है। लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। पेश है एक रिपोर्ट

नाम में भी सुधार का मौका 
यूआईडीएआई ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।

जन्म तिथि में बदलाव की शर्तें
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

जरूरी होंगे ये दस्तावेज
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

फायदेमंद है आधार 
पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

Source :- www.livehindustan.com

Hot this week

रेलवे क्रासिंग बंद होने से परेशानी बढ़ी, बाईपास मार्ग की मांग पर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन

महराजगंज :- घुघली–कप्तानगंज रेल मार्ग पर ग्राम सभा मेदनीपुर...

घुघली पुलिस ने तीन वाहन किए सीज अवैध खनन व ओवरलोड पर सख्ती

महराजगंज। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के...

मनरेगा कर्मियों का कलमबंद हड़ताल का ऐलान, 17 से 25 अप्रैल तक ठप रहेगा कामकाज

महराजगंज :- विकास खण्ड पनियरा में ग्राम रोजगार सेवकों...

रेलवे ढाला पर पासिंग मार्ग की मांग को लेकर उबाल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

महराजगंज : घुघली क्षेत्र के ग्राम सभा मेदनीपुर के...

Topics

घुघली पुलिस ने तीन वाहन किए सीज अवैध खनन व ओवरलोड पर सख्ती

महराजगंज। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के...

मनरेगा कर्मियों का कलमबंद हड़ताल का ऐलान, 17 से 25 अप्रैल तक ठप रहेगा कामकाज

महराजगंज :- विकास खण्ड पनियरा में ग्राम रोजगार सेवकों...

ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट आयोजित, 28 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग

महराजगंज - आज स्टार फिटनेस क्लब पर ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img