आयकर रिटर्न (Income Tax Return) में आधार (Aadhar) को मजबूती देने की तैयारी शुरू हो गई है।
आयकर रिटर्न (Income Tax Return) में आधार (Aadhar) को मजबूती देने की तैयारी शुरू हो गई है। अब केवल उन्हीं पैन की वैधता बच पाएगी जो आधार से लिंक होंगे। अभी तक रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन का आधार से लिंक (Pan-Aadhar Link) होना जरूरी नहीं है लेकिन आगे रिटर्न भरने के लिए यह बाध्यता होगी।
- तीन अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की तीन बाइक बरामद
- जब सड़क बनी तालाब तो ग्रामीणों ने उसमे बो दिया धान
- बाल श्रम दिवस पर जीडी नेशनल स्कूल का जागरूकता अभियान
- सोनौली बॉर्डर पर 2.3 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, तमिलनाडु का युवक गिरफ्तार
- डायल 112 बनी परीक्षार्थी की मददगार, हूटर बजाते समय पर पहुंचाया परीक्षा केंद्र
ऐसे में चार्टर्ड एकाउंटेंट का मानना है कि इस बार के बजट से यह उम्मीद बन गई है कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न केवल आधार से भी भरा जा सकेगा।
चार्टर्ड एकाउंटेंट पवन धवन कहते हैं कि केन्द्र सरकार आधार की बाध्यता लागू करके एक बड़े समूह तक पहुंचने की तैयारी में है। इस समय देश भर में लगभग 40 करोड़ पैन धारक हैं। जबकि इस संख्या से चार गुना यानि लगभग 120 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं। यही कारण है कि केन्द्र सरकार आधार से बिना जुड़े पैन की वैधता को समाप्त करने जा रही है।
चार्टर्ड एकाउंटेंट असीम श्रीवास्तव कहते हैं कि अभी तक बिना आधार से जुड़े पैन से भी रिटर्न भरा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह संभव नहीं होगा आधार को पैन से लिंक कराना ही पड़ेगा नहीं तो पैन की वैधता समाप्त हो जाएगी। केन्द्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है।
Source :- www.livehindustan.com






