अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले (Ram Janmabhoomi Babri Masjid title suit) में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अब भी फैसला पढ़ा जा रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस नजीर की बेंच अयोध्या मामले पर फैसला सुना रही है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अयोध्या समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया गया। फैसले के बाद शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। तो चलिए जानते हैं अयोध्या मामले पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा…
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- न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े की समूची विवादित जमीन पर दावे की याचिका को खारिज की।
- न्यायालय ने केंद्र को मंदिर निर्माण के लिये तीन महीने में योजना तैयार करने और न्यास बनाने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने मुसलमानों को नयी मस्जिद बनाने के लिये वैकल्पिक जमीन आवंटिक करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन हिन्दुओं को मंदिर के लिए दी जाएगी।
- बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ था : न्यायालय।
- हिंदू ये स्थापित करने में सफल रहे कि बाहरी बरामदे पर उनका कब्जा था : न्यायालय।
- स्थल पर 1856-57 में लोहे की रेलिंग लगाई गई थी जो यह संकेत देते हैं कि हिंदू यहां पूजा करते रहे हैं : न्यायालय।
- साक्ष्यों से पता चलता है कि मुसलमान मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते थे जो यह संकेत देता है कि उन्होंने यहां कब्जा नहीं खोया है : न्यायालय।
- हिंदुओं की यह अविवादित मान्यता है कि भगवान राम का जन्म गिराई गयी संरचना मं ही हुआ था : न्यायालय।
- हिंदू इस स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं, यहां तक कि मुसलमान भी विवादित स्थल के बारे में यही कहते हैं: न्यायालय।
- एएसआई यह नहीं बता पाया कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी: न्यायालय।
- एएसआई ने इस तथ्य को स्थापित किया कि गिराए गए ढांचे के नीचे मंदिर था : न्यायालय।
- बुनियादी संरचना इस्लामिक ढांचा नहीं थी : न्यायालय।
- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी : न्यायालय।
- न्यायालय ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को महज राय बताना एएसआई के प्रति बहुत अन्याय होगा।
- न्यायालय ने विवादित स्थल पर पुरातात्विक साक्ष्यों को महत्व दिया।
- न्यायालय ने कहा, राम जन्मभूमि एक न्याय सम्मत व्यक्ति नहीं।
- न्यायालय ने कहा कि निर्मोही अखाड़े की याचिका कानूनी समय सीमा के दायरे में नहीं, न ही वह रखरखाव या राम लला के उपासक।
- न्यायालय अब पूजा के अधिकार के लिये गोपाल सिंह विशारद के दावे पर फैसला सुना रहा है।
- न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकारी है ।
- न्यायालय ने सर्वसम्मति से शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज की। शिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढांचे को लेकर था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
