राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आदेश को भी रद्द कर दिया

दबंग भारत न्यूज़ :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने डॉ. खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर-कानूनी बताया।
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हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।






