उत्तर प्रदेश
दबंग भारत न्यूज़ – उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची जिले स्तर पर जारी की जा रही है, लेकिन फाइनल सूची 15 मार्च को जारी होगी। इसी के बाद सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशी 650 रुपये से लेकर 4500 रुपये खर्च कर के भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को आधा पैसा ही जमा करना होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी।इस तरह से कुल 650 रुपये हैं तो पंचायत प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि अदा करनी होगी। एक तरह प्रधानी के चुनाव के लिए 2300 रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं तो चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं।
बीडीसी-ब्लाक प्रमुख के लिए कितनी जमानत राशि?
ग्राम प्रधान की तरह ही क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए भी 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 2000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि अदा करने होंगे यानी कुल 4500 रुपये की जमा करने होंगे। वहीं, अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी।