इस मामले को 25 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा
दबंग भारत न्यूज़ – दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ‘व्हाट्सऐप’ की नई निजता नीति स्वीकार करना ‘स्वैच्छिक’’ है और यदि कोई इसकी शर्तों एवं नियमों से सहमत नहीं है, तो वह इसका इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुन सकता है. पेशे से वकील एक याचिकाकर्ता ने व्हाइट्सऐप की नई निजता नीति को चुनौती दी थी, जो फरवरी में लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे मई तक के लिए टाल दिया गया है
अदालत ने कहा, ‘‘यहां तक कि ’अन्य एप्लीकेशन ’ भी आपके सभी डेटा को एकत्र करता है.’’ उसने कहा कि इस मामले पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए सोमवार को समय के अभाव के कारण इस मामले को 25 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा